नैनीताल: उत्तरकाशी में  धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाएं डीएम व एसएसपी

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के भटवारी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद मस्जिद की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने उत्तरकाशी के जिलाधिकारी व एसएसपी को जिले में सभी धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि इस बाबत डीजीपी 27 नवंबर तक स्थिति से कोर्ट को अवगत कराएं।

मामले के अनुसार उत्तरकाशी के अल्पसंख्यक सेवा समिति ने इस मामले में याचिका दायर कर कहा कि बीते 24 सितंबर से कुछ संगठनों ने भटवारी रोड स्थित सुन्नी सुमदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है। इसकी वजह से वहां दो समुदाय में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है इसलिए मस्जिद की सुरक्षा के आदेश राज्य सरकार को दिए जाए। याचिका में आगे कहा गया यह मस्जिद वैध है।

वर्ष 1969 में जमीन खरीद कर बनाई गई, फिर 1986 में वक्फ कमिश्नर ने इसका निरीक्षण किया और मस्जिद वैध पाई गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस तरीके के भड़काऊ बयान देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश देकर कहा कि अगर किसी जाति धर्म या समुदाय के लिए भड़काऊ बयान का सहारा लिया जाता है तो राज्य सरकार सीधे मुकदमा दर्ज करें, ऐसा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है।

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