Prayagraj News : छात्र संघ चुनाव को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर AMU से मांगी जानकारी
प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। विश्वविद्यालय के अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को अपर्याप्त मानते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय से उचित जवाब मांगा है।
उक्त आदेश एलएलएम छात्र कैफ हसन द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई यानी 9 जनवरी तक विश्वविद्यालय को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि याची की ओर से बताया गया था कि वर्ष 2019 से चुनाव न कराए जाने के कारण छात्रों के अधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है।
याचिका में बताया गया था कि एएमयू एक्ट, 1920 और लिंगदोह समिति की सिफारिश के अनुसार एएमयू को हर साल तय समय सीमा के भीतर छात्र संघ चुनाव कराने की बाध्यता है, लेकिन एएमयू में पिछले 6 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं।
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