रामपुर : फालोवर की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

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Edited By Pradeep Kumar
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एडीजे प्रथम की कोर्ट ने सुनाया फैसला,22 हजार का जुर्माना

रामपुर, अमृत विचार। रंजिश के चलते फालोवर की हत्या करने के मामले में एडीजे प्रथम की कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और 22 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

शहजादनगर थाना क्षेत्र के गांव जादोपुर निवासी डालचंद्र के पिता हीरा सिंह शहजादनगर थाने में फालोवर थे। उनकी मौत के बाद उनके स्थान पर डालचंद्र को नौकरी मिल गई थी। जिसके बाद से डालचंद्र और उसके भाई के बीच नौकरी को लेकर विवाद चला आ रहा था। अचानक से 9 अप्रैल को डालचंद गायब हो गया था। 11 अप्रैल 2017 को उसका शव धमोरा हाईवे के किनारे मिला था। जिसके बाद पुलिस ने मृतक के भाई प्रेम सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस बीच मृतक की पत्नी शीला देवी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके पति का उसके बड़े भाई से नौकरी  को लेकर विवाद चला आ रहा था। जिसके चलते  इसने ही हत्या की है। पुलिस ने जांच के दौरान मामला सही पाया, उसके बाद मृतक के भाई प्रेम सिंह और उसके साथी  दीपक को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एडीजे प्रथम की कोर्ट में हो रही थी। जिसमें पीठासीन अधिकारी संजीव कुमार तिवारी ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

एक आरोपी की हो गई मौत
पुलिस ने फालोवर की  हत्या के मामले में दो लोगों को आरोपी बनाया था,लेकिन कोर्ट की कार्रवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। एडीजीसी अंजू सिंह ने बताया कि मृतक के भाई प्रेम सिंह को हत्या करने और साक्ष्य मिटाने में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास  और 22 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी दीपक तोमर की 17 दिसंबर 2022 को मौत हो गई। 

22 दिन में कोर्ट में दाखिल की गई थी चार्जशीट
शहजादनगर थाना क्षेत्र में खाना बनाने वाले फालोवर की हत्या के मामले में पुलिस काफी सक्रिय थी। तहरीर के आधार पर पहले अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान खुलासा करके आरोपियों को जेल भेज दिया था। इसके साथ ही पुलिस ने 22 दिन के अंदर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। उसके बाद से पुलिस लगातार सख्ती के साथ पैरवी कर रही थी। जिस कारण से गुरुवार को सजा हो गई।

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