अदालत का फैसला : हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद

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Published By Vinay Shukla
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सुलतानपुर, अमृत विचार :   अमेठी जिले के थानाक्षेत्र गौरीगंज के बताशा मंडी में चार साल पूर्व विजय पांडेय की हत्या के मामले में न्यायाधीश एकता वर्मा की अदालत ने मंगलवार को तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषसिद्धि आरोपी अक्षय तिवारी उर्फ गोलू, अंकित तिवारी खेमचन्द को मंगलवार को जेल से तलब कर कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने  प्रत्येक दोषी पर 55 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि मृतक के परिजनों को देने का आदेश भी अदालत ने दिया है।

 एडीजीसी विजय शंकर शुक्ल के मुताबिक 9 अक्टूबर 2021 को वादी मुकदमा रवींद्र प्रताप पांडेय का पुत्र विजय पांडेय बताशा मंडी गौरीगंज गया था जहां से वह नही लौटा तो खोजबीन की गई तो पता  चला उस पर चाकू से आरोपियों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है गंभीर हालत में उसे लखनऊ इलाज के लिए ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई।  तहरीर पर रौजा गौरीगंज निवासी अक्षय तिवारी , अंकित तिवारी, खेमचन्द्र उर्फ गब्बर एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 

पुलिस ने चार आरोपियो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की दौरान विचारण अभियोजन  पक्ष की तरफ से 13 गवाहो की गवाही कराई गई जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह पेश किया। कोर्ट ने बीती गुरुवार को अक्षय तिवारी उर्फ गोली, अंकित तिवारी और खेमचंन्द्र को दोषी ठहराकर जेल भेज दिया था जिनकी सजा पर सुनवाई के लिए मंगलवार को जेल से तलब कर तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया।

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