Court's decision : नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, कोर्ट ने लगाया दस हजार रुपये का अर्थदंड
बलरामपुर अमृत विचार : जिले में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत एक महत्वपूर्ण मामले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के अभियुक्त को मात्र 16 दिनों में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
इस मामले में गौरा चौराहा थाने में दिनांक 29 दिसंबर 2024 को मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी मालिकराम उर्फ अमर प्रताप पुत्र उदयभान निवासी चिल्ही खुर्द मशमूले रोवारी थाना गौरा चौराहा जनपद बलरामपुर पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। मामले की विवेचना थाना प्रभारी गौरा चौराहा सत्येन्द्र वर्मा द्वारा की गई और आरोप पत्र मात्र 16 दिनों में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार वर्मा, मानीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान और थाना गौरा चौराहा पुलिस का विशेष योगदान रहा।
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