मुंबई बम धमाकों के मास्टर माइंड हाफिज सईद को पाकिस्‍तान की अदालत ने 10 साल की सुनाई सजा

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इस्‍लामाबाद। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (जेयूडी) सरगना हाफिज सईद को आतंकवादी फंडिंग के दो और मामलों में गुरुवार को साढ़े 10 साल कैद की सजा सुनाई। एक अधिकारी के अनुसार एटीसी के न्यायाधीश अरशद हुसैन ने दोनों मामलों की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत …

इस्‍लामाबाद। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (जेयूडी) सरगना हाफिज सईद को आतंकवादी फंडिंग के दो और मामलों में गुरुवार को साढ़े 10 साल कैद की सजा सुनाई। एक अधिकारी के अनुसार एटीसी के न्यायाधीश अरशद हुसैन ने दोनों मामलों की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ सईद की संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया है।

पिछले सप्ताह एटीसी ने दो और मामलों में सईद समेत चार लोगों को सजा सुनाई थी। इसमें मलिक जफर इकबाल, मुजाजिद और हाफिज अब्दुल रहमान मक्की भी शामिल हैं। अदालत ने मलिक जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को 16 साल की सजा का आदेश दिया गया, जबकि मक्की को छह महीने की कैद की सजा मिली है। इस साल की शुरुआत में एटीसी ने 11 साल की सजा की घोषणा की थी और एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का हिस्सा होने और अवैध संपत्ति होने के लिए जमात-उद-दावा सरगना हाफिज सईद पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने कहा सईद की दोनों सजाएं एक साथ शुरू होंगी और दोनों मामलों में अलग-अलग उसे पांच साल और छह महीने की सजा दी गयी है। जमात-उद-दावा सरगना के खिलाफ मामलों की पैरवी उप अभियोजक जनरल अब्दुल रऊफ वट्टो ने की थी जबकि इस मामले में 23 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए।

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