पीलीभीत: चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक समेत दो पर FIR, जानें मामला

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Published By Vikas Babu
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पीलीभीत,अमृत विचार: कोर्ट के आदेश पर सुनगढ़ी पुलिस ने चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी अशोक कॉलोनी टनकपुर रोड शाखा पीलीभीत के प्रबंधक और एक अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है। जिसमें बिलसंडा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी से ट्रक हड़पकर बिना हस्तानांतरण प्रक्रिया अपनाए दूसरे व्यक्ति को देने का आरोप लगाया है। 

सुनगढ़ी थाने में दर्ज की गई रिपोर्ट में बिलसंडा क्षेत्र के ग्राम ढकिया जलालपुर के निवासी मोहम्मद फारुख ने बताया कि 30 मार्च 2021 को उसने एक ऋण एग्रीमेंट चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी शाखा पीलीभीत से 21.15 लाख रुपये का कराया था। मासिक किश्त 46006 रुपये तय हुई। पीड़ित के द्वारा क्रय किए गए ट्रक पर ऋण था। कई किश्तें वह जमा करते रहे। वर्ष 2023 में आर्थिक तंगी होने पर फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक से संपर्क किया। उस दौरान छोटी किश्तें करने के साथ ही कुछ समय बढ़ाने का आग्रह किया गया। 

शाखा प्रबंधक ने 25 मई 2023 को पीड़ित से छोटी किश्ते करने की बात कहकर धोखाधड़ी से ट्रक अपनी शाखा में मंगवाकर खड़ा करा लिया। इसके अलावा अंग्रेजी में लिखे कई कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए। इसी बीच धोखे से हस्तानांतरण प्रपत्रों पर भी हस्ताक्षर करा लिए। ये कह दिया गया कि कुछ समय बाद आकर वाहन ले जाना। इसके बाद कई बार वाहन लेने गए लेकिन वापस नहीं किया गया। फिर एआरटीओ कार्यालय से जानकारी मिली कि पीड़ित के वाहन को चोला मंडलम के कर्मचारियों द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति के नाम पर हस्तानांतरण कराने का आवेदन किया गया है। 

इस पर एआरटीओ कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र देकर हसतानांतरण न करने की मांग की गई। इधर, फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक ने वाहन को हड़प कर अज्ञात व्यक्ति को बिना किसी विधिक अधिकार के दे दिया है। ट्रक बिना हस्तानांतरण के ही सड़कों पर चलवाया जा रहा है। उस वक्त सुनगढ़ी थाने में शिकायत की गई। एसपी को भी डाक से शिकायती पत्र भेजा गया। एक नोटिस एक अक्टूबर 2024 को शाखा प्रबंधक को दिया गया, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद न्याय के लिए कोर्ट की शरण ली गई। जिसके बाद सुनगढ़ी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की है।

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