रामपुर: मशीन चोरी मामले में अब्दुल्ला समेत 3 को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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Published By Monis Khan
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रामपुर, अमृत विचार। सुप्रीम कोर्ट ने सफाई मशीन चोरी प्रकरण में पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम समेत 3 लोगों को जमानत दे दी है। लेकिन, कई और मामले कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते तीनों जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। 

सोमवार को जेल में बंद सपा नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां और पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां को 2022 में कोतवाली में दर्ज हुए सड़कों की सफाई मशीन चोरी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। तीनों की जमानत मंजूर हो गई। हालांकि अभी तीनों जेल में ही रहेंगे। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो दोस्त सालिम और अनवार को पुलिस ने 2022 में पकड़ा था। उनकी निशानदेही पर जौहर विश्वविद्यालय में खोदाई करके पुलिस ने सफाई मशीन बरामद कर ली थी। भाजपा नेता बाकर अली की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने आजम खां, अब्दुल्ला आजम खां और अजहर खां को आरोपी बनाया था।

अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि 2022 में भाजपा नेता बाकर अली खान ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीनों को जमानत दे दी है। हालांकि वह अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। वर्तमान में आजम खां सीतापुर, अब्दुल्ला आजम हरदोई और अजहर अहमद खां बिजनौर की जेल में बंद हैं।

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