रामपुर: शत्रु संपत्ति मामले में आजम की पत्नी तंजीन, बेटे अदीब और बहन निगहत का कोर्ट में सरेंडर

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Published By Pradeep Kumar
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24 फरवरी तक के लिए तीनों को मिली अंतरिम जमानत, एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट का मामला

रामपुर, अमृत विचार। शत्रु संपत्ति के मामले में सपा नेता आजम खां की पत्नी पूर्व विधायक डॉ. तंजीन फात्मा, बेटे अदीब आजम खां और बहन निगहत अफलाक ने बुधवार को अधिवक्ता के माध्यम से एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर किया। उसके बाद पुलिस ने तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया। बाद में अधिवक्ता द्वारा बहस की गई उसके बाद तीनों को 24 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई।
  
बता दें कि रिकार्ड रूम के सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीद की ओर से सिविल लाइंस थाने में 9 मई 2020 को लखनऊ के पीरपुर हाउस निवासी सैयद आफाक अहमद व अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 218, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का आरोप था। जिसमें कहा गया था कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के अंतर्गत आने वाली भूमि इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम दर्ज थी। इमामुद्दीन कुरैशी 1947- 48 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और यह संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में वर्ष 2006 में भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग में दर्ज कर ली गई थी। रिकॉर्ड की जांच करने पर यह मामला प्रकाश में आया कि राजस्व विभाग के अभिलेखों में जालसाजी कर शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया था और रिकॉर्ड के पन्ने फटे हुए पाए गए थे। 

पुलिस ने विवेचना करते हुए इस मामले में सपा नेता आजम खां, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां, अदीब आजम खां, चमरौआ विधायक नसीर खां, निगहत अफलाक, पूर्व विधायक डॉ.तंजीन फात्मा को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। जिसमें पूर्व विधायक डॉ.तंजीन फात्मा,अब्दुल्ला आजम खां निगहत अफलाक ने बुधवार को अधिवक्ता जुबैर अहमद के माध्यम से अंतरिम जमानत लगाते हुए कोर्ट में सरेंडर किया। 

उसके बाद पुलिस ने उनको न्यायिक हिरासत में ले लिया। जमानत पर बहस हुई और उसके बाद तीनों को अंतरिम जमानत मिल गई है।  अधिवक्ता जुबैर अहमद ने बताया कि अब्दुल्ला आजम से जुड़े ही मामले में पूर्व विधायक डॉ.तंजीन फात्मा, अदीब आजम और निगहत अखलाक ने अंतरिम जमानत मिल गई है। अब इस मामले में 24 फरवरी को सुनवाई होगी।

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