बरेली: ट्रक ड्राइवर की हत्या में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
बरेली, अमृत विचार। ट्रक ड्राइवर की हत्या में थाना फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला कंचननगर के वारिस उर्फ चांद उर्फ कजुआ, दानिश उर्फ डाॅक्टर उर्फ टाइगर और आमिर को कोर्ट ने दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी अफशा ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक आरोपी पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
डीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने बताया कि वादिनी शबीना ने 8 फरवरी, 2020 को थाना फतेहगंज पश्चिमी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति सुलतान अली (40), जो नवाजिश अली का कैंटर करीब एक साल से चला रहे थे। करीब दो महीने पहले गाड़ी मालिक और उसके बहनोई से लेनदेन को लेकर झगड़ा हुआ था, तब इन लोगों ने धमकी दी थी।
उन्हें 8 फरवरी को सूचना मिली कि पति की लाश सफरी गांव के जंगल में सड़क किनारे खेत में पड़ी मिली है। देवर इरशाद और अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंची तो देखा कि पति के सिर में चोट थी। पति 7 फरवरी को दिल्ली से लोहे की चादर लेकर आए थे और बरेली उतारकर फतेहगंज पश्चिमी ट्रांसपोर्ट पर खड़ी करके कहां गए, कुछ पता नहीं चला था और फोन बंद जा रहा था। पुलिस हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद मुल्जिमों का नाम प्रकाश में लाई थी। शासकीय अधिवक्ता ने नौ गवाह पेश किए थे।
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