रामपुर : आशिक के साथ मिलकर संविदाकर्मी की हत्या करने में चार लोगों को आजीवन करावास

Amrit Vichar Network
Published By Pradeep Kumar
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अवैध संबधों के चलते महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का मरवा दिया था

रामपुर, अमृत विचार। अवैध संबधों के चलते महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का मरवा दिया था। जिसमें बुधवार को एफटीसी प्रथम के न्यायिक अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने महिला सहित चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 32-32 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला झब्बू की मड़ैया से जुड़ा है। यहां का राजीव कुमार बिजली विभाग में संविदाकर्मी के पद पर तैनात था। उसकी पत्नी सीमा भी कहीं काम किया करती थी। उसके साथ राजीव का तहेरा भाई राहुल भी काम किया करता था। इस दौरान दोनों के बीच अवैध संबंध हो गए थे। जबकि सीमा का अपने पति से किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। इसके बाद सीमा ने प्रेमी के साथ मिलकर पति राजीव की हत्या करने की योजना बनाई थी। उसके बाद महिला का प्रेमी उसको 27 फरवरी 2023 को शहजादनगर थाना क्षेत्र के गांव अहमदाबाद ले गया था। उसके बाद साथियों के साथ मिलकर राजीव की हत्या करके शव को दबा दिया था। 28 फरवरी को राजीव की पत्नी ने कोतवाली थाने में राजीव की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। जांच में शक होने पर पुलिस ने 4 मार्च 2023 को राजीव के तहेरे भाई राहुल को पूछताछ के लिए उठा लिया था। जिसमें सख्ती से पूछताछ करने के बाद राहुल ने सारा मामला बता दिया था।

उसके बाद पुलिस ने 5 मार्च की तड़के राजीव का शव बरामद कर लिया था। उसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए मृतक की पत्नी सीमा, राहुल, अरूण, रवि और सतीश को आरोपी बनाया था। उसके बाद पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सतीश की उम्र कम होने के कारण उसका मामला किशोर न्यायालय चला गया था। जबकि अन्यों की सुनवाई एफटीसी प्रथम की कोर्ट में हो रही थी। बुधवार को न्यायिक अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने चार दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 32- 32 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। एडीजीसी प्रताप मौर्य ने बताया कि सीमा, अरुण राहुल और रवि को धारा 302 और 120 में आजीवन कारावास 30-30 हजार का जुर्माना और धारा  201 में सात वर्ष की सजा और प्रत्येक पर 2 -2 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा और प्रत्येक पर 32-32 हजार का  जुर्माना लगाया है।
 
अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों के कराए थे बयान
एडीजीसी प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि आजीवन कारावास के मामले में दरोगा सहित 19 लोगों के बयान दर्ज कराए थे। जबकि बचाव पक्ष की ओर से गवाह को पेश किया था। बताया कि मृतक का तहेरा भाई राहुल स्कूटी से अपने साथ किसी काम के बहाने से शहजादनगर के गांव अहमदाबाद ले गया था। उसके बाद शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी। राहुल की कॉल डिटेल लगातार राजीव के साथ ही थी। जिसके चलते पुलिस ने उसको उठाकर पूछताछ की थी।

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