प्रयागराज: परिषदीय स्कूलों में 2012 के विज्ञापन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग खारिज

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Published By Vishal Singh
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी मेरिट के अनुसार 2012 के भर्ती विज्ञापन को शुरू करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग में दाखिल हजारों याचिकाओं के समूह को खारिज करते हुए कहा कि यह मुकदमे विलासिता के मुकदमे प्रतीत होते हैं, क्योंकि वर्तमान याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों को पहले ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शिव कुमार पाठक मामले में सुलझाया जा चुका है और याचीगण ने उस निर्णय से परिचित होने के बाद भी वर्तमान याचिकाएं दाखिल कीं। 

इस कारण याचियों को न्यायालय का महत्वपूर्ण समय बर्बाद करने के लिए 100 रुपए की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया गया, साथ ही याचिकाओं के साथ हलफनामा दाखिल करने वाले पैरोंकारो को भी उक्त लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। लागत राशि एक सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में जमा करने के उपरांत अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए भी निर्देश दिया गया, जिसे उपरोक्त याचिकाओं के साथ रिकॉर्ड में रखा जाएगा। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने सुनील कुमार यादव और हजारों अन्य याचिकाओं को खारिज करते हुए पारित किया। 

दरअसल शिक्षक पात्रता परीक्षा-2011 उत्तीर्ण याचियों द्वारा वर्तमान याचिका के माध्यम से राज्य सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग, राज्य सरकार द्वारा जारी 7 दिसंबर 2012 के विज्ञापन के अनुसार शुरू की जाए और 25 नवंबर 2011, 30 नवंबर 2011 और 29 जनवरी 2015 को घोषित टीईटी परीक्षा परिणाम को रद्द कर दिया जाए, साथ ही टीईटी (प्राथमिक स्तर) परीक्षा- 2011 की ओएमआर शीट्स का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और उन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जाए, जिन्होंने ओएमआर शीट्स पर व्हाइटनर का उपयोग किया था। कोर्ट के समक्ष यह मुद्दा था कि क्या रिक्त पदों को भरने का एकमात्र मानदंड टीईटी परीक्षा में प्राप्त अंक हो सकते हैं, जिस पर विचार करते हुए कोर्ट ने शिव कुमार पाठक और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उचित माना और इसी आधार पर वर्तमान याचिकाओं के समूह को खारिज कर दिया।

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