शाहजहांपुर: 17 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास
शाहजहांपुर, अमृत विचार। वर्ष 2006 में रेलवे कॉलोनी में 17 वर्षीय किशोर की हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला रेलवे कॉलोनी निवासी बाबूलाल आनंद ने 24 अप्रैल 2006 को थाना सदर बाजार में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 24 अप्रैल को सुबह 10: 40 बजे वह अपनी पत्नी शोभा आनंद, बेटे हिमांशु आनंद, गौरव आनंद और पड़ोसी मुन्नी मिश्रा पत्नी उमाकांत मिश्रा, प्रवीण कुमार मिश्रा पुत्र उमाकांत मिश्रा घर के बाहर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी लाला तेली बजरिया निवासी विजय पांडेय, अजीत वाजपेयी, मोहल्ला महमंद जलालनगर निवासी पंकज मिश्रा, मोहल्ला गदियाना निवासी मोनू मिश्रा काले पंडित का पोता हाथों में तमंचा लेकर आ गए।
आरोपियों ने बाबूलाल आनंद के 17 वर्षीय बेटे गौरव आनंद को आवाज देकर बुलाया और गौरव से कहा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली देकर कहा दिमाग खराब हैं, हम लोग तुम्हारे दिमाग ठीक करते हैं। इस पर बाबूलाल आनंद व अन्य ने गाली देने का विरोध किया, तभी पंकज मिश्रा व अजीत बाजपेयी ने गौरव को पकड़ लिया, इतने में विजय पाण्डेय ने अपने हाथ में लिए हुए तमंचे से गौरव को जान से मारने की नियत से गोली मारकर घायल कर दिया।
हमलावरों को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन तमंचे के डर की वजह से हमलावरों को पकड़ नहीं पाए और इसी का फायदा उठाते हुए हमलावर तमंचा लहराते हुए भाग गए। बाबूलाल बेटे को गम्भीर रूप से घायल अवस्था में लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने गौरव को मृत घोषित कर दिया। हमलावर विजय पांडेय गौरव की बहन के साथ अभद्र व्यवहार करने का प्रयास करता था, जिसका वह विरोध करता था, इसी रंजिश में गौरव की हत्या कर दी गई।
सदर बाजार पुलिस ने बाबूलाल की तहरीर पर 24 अप्रैल 2006 को दोपहर 12:30 बजे हमलावर विजय पांडेय, अजीत वाजपेयी, पंकज मिश्रा, थाना निगोही के गांव ढकिया, हाल निवासी गदियाना के मोनू मिश्रा उर्फ मनोज मिश्र के खिलाफ हत्या, एससी-एसटी एक्ट आदि की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया।
