महिला की कुल्हाड़ी से काटकर की थी नृशंस हत्या: जालौन में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास, 51 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
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जालौन, अमृत विचार। जालौन में महिला की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 51 हजार का अर्थदंड भी लगाया। आरोपी जितेंद्र उर्फ लंगड़ ने 27 मार्च 2024 को खेत से लौट रही महिला की कुल्हाड़ी से काटकर नृशंस हत्या कर दी थी। जिला न्यायाधीश अचल सचदेव ने आरोपी पर दोष सिद्ध होने के बाद सजा सुनाई। पूरा मामला जालौन के आटा थानाक्षेत्र का है।
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