रामपुर : पुलिस कस्टडी में भाई के जनाजे में शामिल हुआ बंदी

Amrit Vichar Network
Published By Pradeep Kumar
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2023 से चरस के मामले में जिला कारागार में बंद

रामपुर, अमृत विचार। जिला कारागार बंद अमीर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया था। जिसके बाद कोर्ट ने उसको परमीशन दे दी। वह अंतिम समय में भाई के जनाजे में शामिल हो सका।

थाना कोतवाली निवासी अमीर पुत्र अफसर अली को चरस के मामले में 23 सितंबर को 2023 को पुलिस ने पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश किया था। वहां से कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया था। बंदी निर्धन और असहाय होने कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सरकारी वकील से सहायता मांगी थी। इस पर जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप सिंह एडीजे की ओर से डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल हेमंत कुमार जोशी एडवोकेट को नियुक्त किया गया। उनके द्वारा मुकदमें की पैरवी की गई। उसे 29 नंवबर को 2024 को जमानत मिल गई थी। परंतु जमानतदार न होने कारण बंदी की जेल से रिहाई नही हो सकी। पत्रावली अंतिम सुनवाई में चल रही। इसी बीच गुरुवार को बंदी के छोटे भाई शाहरुख की अचानक हृदयघात से मृत्यु हो गई।

जिस पर बंदी के परिजनो ने एलएडीसी कार्यालय में सुबह 10 बजे डिप्टी डिफेंस काउंसिल हेमंत कुमार जोशी एडवोकेट से संपर्क किया। उनसे बंदी को भाई का अंतिम बार चेहरा देखने और जनाजे शामिल होने की परमिशन मांगी। उसके बाद डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल हेमंत कुमार जोशी एडवोकेट ने अस्थाई रिहाई के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली एफटीसी प्रथम न्यायालय कैलाश कुमार एडीजे की कोर्ट में प्रस्तुत हुई। सुनवाई के बाद फास्ट्रेक कोड प्रथम कैलाश कुमार द्वारा आरआई को बंदी की पुलिस कस्टडी में जनाजे में शामिल होने के लिए 2 घंटे की पैरोल मंजूर की।

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