कब तक करा सकते हैं पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट

कब तक करा सकते हैं पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट

नैनीताल, अमृत विचार: हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि पंचायतों के चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं, 20 मई तक प्लान पेश करें। 
 पंचायत चुनाव और उनमें प्रशासकों की तैनाती को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष अन्य जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल नवंबर में समाप्त हो गया है। सरकार चुनाव कराने में विफल रही और उनमें प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है।

निवर्तमान ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक घोषित कर दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि सरकार प्रशासकों का दोबारा कार्यकाल बढ़ाने जा रही है। वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि आरक्षण के निर्धारण को लेकर विलंब हुआ है। सरकार ने इसके लिए 25 मार्च 2025 को अधिसूचना जारी कर दी थी। सरकार की ओर से जवाब देने के लिए समय की मांग की गयी। दूसरी ओर राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता की ओर से जवाब दिया गया कि आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है और मतदाता सूची भी तैयार कर ली गई हैं। उसे सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। अंत में अदालत ने सरकार को निर्देश दिए कि वह बताए कि कब तक चुनाव कराये जा सकेंगे। इस मामले में खंडपीठ आगामी 20 मई को सुनवाई करेगी।