22 साल की कैद : किशोरी को बहला- फुसलाकर साथ लेकर गए युवक ने किया था दुष्कर्म, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुनाई सजा

22 साल की कैद : किशोरी को बहला- फुसलाकर साथ लेकर गए युवक ने किया था दुष्कर्म, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुनाई सजा

Court's decision: किशोरी से दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अलका यादव ने युवक को 22 साल की जेल तथा साढ़े 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न किए जाने पर दोषी को एक साल और जेल में रहने का आदेश दिया है। जुर्माने की अदायगी पर आधी रकम पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने को भी आदेशित किया है।

विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे ने बताया कि एक व्यक्ति ने छिबरामऊ कोतवाली में 22 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री (15) को गांव का आकाश उर्फ राजबाबू पुत्र अनिल कुमार 21 अप्रैल को दोपर बाद करीब साढ़े तीन बजे दिन में फुसलाकर भगा ले गया है। उसे भगाने में गांव के अंकित उर्फ सफी पुत्र रावेन्द्र, सुमति पुत्र रावेन्द्र कुमार, नीरज पुत्र अनिल, आकाश की मां ममता देवी पत्नी अनिल कुमार का सहयोग रहा है। पुत्र घर से 10 हजार रुपये, आधार कार्ड व अन्य कागज भी ले गई है। उसने आकाश के घर वालों से पूछताछ की तो इन लोगों ने सहयोग नहीं किया। उन्हें पूरी तरह से पता है कि पुत्री कहां गई है।

पिता ने इन लोगों से जान का भी खतरा भी बताया था। मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना के बाद चार अभियुक्तों एंकित, सुमित, नीरज, ममता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी होने के बाद सुमित, नीरज, ममता को दोषमुक्त कर जमानत बंध पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का एक व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत करने और दोदो जमानतें एक सप्ताह में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। कहा कि इस निर्णय के विरुद्ध संस्थित अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर वे उपस्थित होंगे। वहीं अंकित उर्फ सफी को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा व जुर्माने से दंडित किया है।

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