पीएम के खिलाफ किया अभद्र पोस्ट, हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने से किया इनकार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के लिए आरोपी अजीत यादव के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द करने से मना कर दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पोस्ट भावनाओं में बहकर किया गया है। इस पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के पोस्ट में भारत सरकार के मुखिया के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है।
अदालत ने तीन जून को दिए निर्णय में कहा कि भावनाओं को इस हद तक नहीं बहने दिया जा सकता कि इस देश के संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर उन्हें बदनाम किया जाए। याचिकाकर्ता अजीत यादव ने फेसबुक पर तीन पोस्ट किए थे जिसमें प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है।
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