दिल्ली हाईकोर्ट से अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को झटका, खारिज की जमानत अर्जी

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकवाद वित्तपोषण के एक मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर  अहमद शाह की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की पीठ ने शबीर को जमानत देने से इनकार करने के सात जुलाई, 2023 के एक निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली शाह की अपील खारिज करते हुए फैसला सुनाया।

पीठ ने कहा, ‘‘इस अपील को खारिज किया जाता है।’’ विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। उच्च न्यायालय ने अगस्त 2023 में शब्बीर अहमद शाह की अपील पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का जवाब पूछा था। एनआईए ने 2017 में 12 लोगों के खिलाफ पथराव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचकर व्यवधान पैदा करने के लिए धन जुटाने और इकट्ठा करने की साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया था।

शब्बीर शाह को इस मामले में 4 जून, 2019 को गिरफ्तार किया गया था। मार्च 2022 में, निचली अदालत ने अपीलकर्ता के खिलाफ कथित तौर पर व्यवधान पैदा करने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के लिए धन जुटाने और इकट्ठा करने का षड्यंत्र रचने के आरोप तय किए। 

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