अमरोहा : भाभी की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना
अमरोहा, अमृत विचार। भाभी पर फावड़े से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत पहले पति सहित कई लोगों उम्रकैद की सजा सुना चुकी है।
घटना 13 जून 2013 को हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लाल बाग बंजारन कुआं पर की थी। दरअसल यहां रहने वाले अब्दुल जब्बार की बेटी नसीमा उर्फ मुनिया की शादी मोहल्ले के रहने वाले यामीन उर्फ मूल के साथ हुई थी। यामीन नसीमा को लेकर मोहल्ला मुबारिकपुर में किराए के मकान में रहता था। 13 जून 2013 दोपहर 12 बजे मोहल्ला लाल बाग के रहने वाले तांत्रिक हयात के कहने पर यामीन और परिवार वाले अली जान उर्फ मलुवा, खालिद, खलील नसीम के देवर इरशाद को उकसाया। इसके बाद इरशाद ने फावड़े से हमला कर अपनी भाभी नसीमा की हत्या कर दी।यह घटना मकान मालिक व अन्य लोगों ने देखी। मृतका नसीमा उर्फ मुनिया के चाचा गफ्फार की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इरशाद ने खुद को नाबालिग बताते हुए अपने वकील के माध्यम से दस्तावेज उपलब्ध कराए। जिसके चलते इरशाद की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में प्रेषित की गई।
न्यायालय ने 17 जुलाई 2017 को तांत्रिक हयात, पति यामीन, अलीजान व खलील को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में न्यायालय ने मुख्य आरोपी इरशाद को नाबालिग मानने से इंकार कर दिया। फिलहाल इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय अरविंद कुमार शुक्ला की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने पैरवी की जिसमें मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमा में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी इरशाद को दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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