बदायूं: सच्चे रिश्ते सच्चे दस्तावेज विवाह पंजीकरण में बदलाव का संदेश
बदायूं, अमृत विचार। अब उप निबंधन कार्यालय में विवाह पंजीकरण कराना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। शासन ने फर्जीवाड़ा रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विवाह पंजीकरण के नियमों को सख्त कर दिया है। नए नियमों के तहत, अब माता-पिता या परिवार के किसी एक सदस्य की उपस्थिति विवाह पंजीकरण के दौरान अनिवार्य कर दी गई है। उनके नहीं होने की स्थिति में विवाह कराने वाले पुरोहित या निकाह पढ़ाने वाले काजी को शपथपत्र के साथ गवाही देनी होगी।
सब रजिस्ट्रार मोहम्मद वसीम ने बताया कि पहले प्रदेश के किसी भी जिले से विवाह पंजीकरण कराया जा सकता था। लेकिन अब नियम सख्त हो गए हैं। जनपद में निवास करने वाले ही वर वधु ही विवाह पंजीकरण कर सकेंगे। अन्य जिले में विवाह पंजीकरण नहीं होगा। अगर वर वधु नौकरीपेशा हैं तो उन्हें पंजीकृत किरायानामा प्रस्तुत करना होगा। नए दिशा-निर्देश जारी होने के बाद अब तक एक भी विवाह पंजीकरण नहीं हो पाया है, जबकि पिछले साल करीब 300 विवाह पंजीकृत हुए थे। विभागीय कार्यालयों की दीवारों पर नई गाइडलाइन चस्पा कर दी गई है ताकि आमजन को समय रहते इसकी जानकारी मिल सके।
नए नियमों के अनुसार:
वर-वधू को उसी जिले में विवाह पंजीकरण कराना होगा जहां वे निवास करते हैं।
नौकरीपेशा होने की स्थिति में पंजीकृत किरायानामा प्रस्तुत करना होगा।
वर-वधू पक्ष से एक-एक ब्लड रिलेशन गवाह अनिवार्य होगा। इनमें माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-ताऊ, नाना-नानी शामिल हैं।
विवाह कराने वाले पुरोहित/पंडित को शपथपत्र देना होगा, जिसमें उनका पूरा नाम, पिता का नाम, स्थायी और वर्तमान पता, आधार की प्रति, अन्य पहचान पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो सहित विवाह का वीडियो पेन ड्राइव में देना होगा।
शपथपत्र में यह स्पष्ट घोषणा करनी होगी कि विवाह उन्हीं द्वारा संपन्न कराया गया है। यही नियम निकाह पंजीकरण पर भी लागू होंगे।
सख्त नियमों के चलते फिलहाल पंजीकरण की प्रक्रिया ठप हो गई है। निबंधन विभाग का मानना है कि इन बदलावों से फर्जी पंजीकरण पर अंकुश लगेगा और विवाह दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी।
सहायक निबंधन आयुक्त सीपी मौर्य ने बताया कि निबंधन विभाग में विवाह पंजीकरण के लिए नया नियम लागू हुआ है। जारी की गई गाइडलाइन के तहत पंजीकरण के दौरान माता-पिता या परिवार के एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। उन्हें शपथपत्र के साथ विवाह कार्यक्रम का वीडियो पेन ड्राइव में देना होगा। तब पंजीकरण हो सकेगा।
