Bareilly: मासूम से रेप के दोषी को 20 साल कैद...50 हजार जुर्माना भी लगा
विधि संवाददाता, बरेली। 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी थाना शीशगढ़ क्षेत्र निवासी नन्हे उर्फ बाबूशाह को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने कठोर 20 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।
सरकारी वकील प्रवीन सक्सेना ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना शीशगढ़ में तहरीर देकर बताया था कि 12 जून 2024 को दोपहर में उसकी पुत्री गांव के बाहर आम के खेत में गयी थी। वहीं से बाग का रखवाला बाबूशाह पुत्री को आम के बाग से खींचकर पड़ोस में ही पंचायत घर में ले गया और दुष्कर्म किया। वह जब घर आया तो पुत्री ने रोते हुए घटना के बारे में बताया।
जब अभियुक्त के घर पूछने गया तो वह मारने के लिए आमादा हो गया। पुलिस ने दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने पीड़िता की सहेलियों समेत 10 गवाह पेश किये।
