Bareilly: रेप पीड़ित बच्ची के मां-बाप मुकरे...मगर मेडिकल रिपोर्ट के सहारे दोषी को उम्र कैद
विधि संवाददाता, बरेली। दो वर्ष पूर्व चार वर्षीय बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में पीड़िता के मां-बाप के मुकरने के बावजूद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट देवाशीष ने थाना हाफिजगंज थाना क्षेत्र के निवासी फारुख (23) को परीक्षण में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।
वहीं अदालत ने सरकार को निर्देशित किया कि किसी योजना के तहत पीड़िता को 25 हजार रुपये का मुआवजा अतिरिक्त दिलाया जाए। सरकारी वकील राजीव तिवारी ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना हाफिजगंज में तहरीर दी थी कि 18 मार्च 2023 को शाम 4 बजे घर पर वह कपड़े धो रही थी। पुत्री दरवाजे पर खेल रही थी, तभी गांव का फारुख पुत्री को टॉफी दिखाकर पड़ोस में खाली मकान में ले गया।
जब वह बच्ची को ढूंढती हुई वहां पहुंची तो फारुख वहां से भाग गया। पीड़िता रो रही थी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। हालांकि अदालत में गवाही के दौरान पीड़िता के माता-पिता अपने बयान से मुकर गए थे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। अभियोजन ने आठ गवाह पेश किए थे।
