बुलंदशहर हिंसा : 6 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, BJP नेता समेत 38 दोषी करार, इंस्पेक्टर की गोली मारकर की थी हत्या
लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश स्थित जिला बुलंदशहर के बहुचर्चित स्याना हिंसा मामले में एक अगस्त को अदालत सजा का ऐलान करेगी। अदालत ने अभी इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
दरअसल, बुधवार को अदालत ने कुल 38 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या समेत दंगा में शामिल कुल 38 आरोपियों को दोषी ठहराया है और सभी दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। एडीजे-12 न्यायमूर्ति गोपाल जी की कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत, डेविड, जोनी, राहुल और लोकेन्द्र को इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या का दोषी माना है, वहीं 33 आरोपियों को बलवा, हत्या की कोशिश (धारा 307) और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 5 आरोपितों की मौत भी हो चुकी है।
यह थी घटना
3 दिसंबर 2018 को जनपद बुलंदशहर के स्याना इलाके में गोवंश के अवशेष मिलने पर हिंदूवादी संगठन और लोग इक्कठा हो गये थे। बताया जा रहा है कि कथित गोकशी के विरोध में हिंसा भड़क गई, जिसमें आक्रोशित भीड़ ने तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हिंसा में सुमित नाम के युवक की भी मौत हो गई थी। हिंसा के इस मामले में पुलिस ने जांच कर 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। करीब 7 साल बाद इस मामले में कोर्ट ने आज यानी बुधवार को आरोपियों को दोषी करार दिया है।
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