Bareilly : ढाई माह बाद मिला था लड़की का कंकाल...हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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बरेली, अमृत विचार। लड़की को भगा ले जाने के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट बरेली अशोक कुमार यादव की अदालत ने ये फैसला सुनाया।

दरअसल को चंद्रपाल निवासी दुर्गानगर थाना बारादरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी प्रिया 5 जुलाई 2021  रुद्रपुर में नौकरी की बात कहकर घर से निकली थी। जिसका फोन उसके जाने के बाद शाम को बंद हो गया था।

उसका कोई सुराग नहीं लगा तो 16 जुलाई को गुमशुदगी दर्ज कराई। 26 सितंबर को पता चला कि उनकी बेटी को सुभाषनगर में एक मिठाई की दुकान पर काम करने वाला राजवीर ले गया है। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने राजवीर को गिरफ्तार कर लिया। राजवीर की निशानदेही पर मृतका का कंकाल बरामद हुआ था।

पकड़े जाने के बाद आरोपी राजवीर ने बताया कि वह प्रिया को पसंद करता था और उसे बदायूं ले गया था। उसके साथ बदायूं निवासी सत्येंद्र भी था। कमरा नहीं मिला तो सत्येंद्र के तालाब पास बनी झोपड़ी में ठहरे। यहां सत्येंद्र ने अपने बेटे अजीत के साथ उसकी शादी की बात छेड़ी तो प्रिया भड़क गई। राजवीर के मुताबिक वह भी यही चाहता था क्योंकि उसके परिवार वाले राजी नहीं थे। 

राजवीर से धोखा मिलने पर प्रिया भड़क गई जेल भिजवाने की बात कहने लगी। प्रिया ने शोर मचाया तो सत्येंद्र ने उसको थप्पड़ जड़ दिया। ज्यादा शोर मचाने पर सत्येंद्र ने गला दबाया, राजवीर ने पैर पकड़े और उनका साथी गोवर्धन मुंह दबाए था। तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। बाद में तीनों ने इंद्रेश और अजीत के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगा दिया। अब गुरुवार को कोर्ट ने राजवीर निवासी थाना बिनावर, बदायूं सत्येंद्र निवासी थाना बिनावर, बदायूं व गोवर्धन निवासी थाना सिरौली बरेली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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