ECI ने की कार्रवाई, 6 वर्षों में चुनाव न लड़ने वाले उप्र के 115 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द
लखनऊ, अमृत विचार : भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले छह वर्षों में चुनाव प्रक्रिया में शामिल न होने वाले प्रदेश के 115 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। पिछले दिनों मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर सुनवाई के बाद आयोग ने आदेश जारी किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ के जरिये आयोग की कार्रवाई की जानकारी दी।
बताया गया है कि वर्षों तक लोकसभा व विधानसभा का कोई भी चुनाव न लड़ने वाले व प्रदेश में स्थित अपने पंजीकृत पते पर वजूद न रखने वाले इन सभी राजनीतिक दलों को आयोग की पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से बाहर किया गया है। सूची से बाहर निकाल गए 115 राजनीतिक दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 बी व धारा 29 सी के साथ आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों व चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत राजनीतिक दलों को मिलने वाले किसी भी लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं रहेंगे। राजनीतिक दलों को सूची से बाहर करने के निर्वाचन आयोग के आदेश से क्षुब्ध कोई भी पक्ष आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर आयोग को अपील कर सकता है।
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