शाहजहांपुर : मदनापुर में अवैध उर्वरक कारोबार का भंडाफोड़
बिना लाइसेंस चल रही दुकान से भारी मात्रा में उर्वरक व रसायन बरामद
शाहजहांपुर, अमृत विचार: जिलाधिकारी के आदेश पर गुरुवार को मदनापुर क्षेत्र में अवैध उर्वरक कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। सहायक विकास अधिकारी कृषि विनोद कुमार को सूचना मिली थी कि जिराऊ रोड बुधआना पर बिना नाम बोर्ड की दुकान पर यूरिया उतर रही है। जब उन्होंने मौके पर जाकर पूछताछ की तो फर्म स्वामी ने जानकारी देने से इनकार कर दिया और विवाद की स्थिति बना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुमार ने तत्काल जिला कृषि अधिकारी विकास किशोर को सूचना दी।
जिला कृषि अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि दुकान का शटर बंद था और फर्म संचालक मोहित गुप्ता पुत्र श्रीराम भाग चुका था। इसके बाद थाना मदनापुर पुलिस व तहसील जलालाबाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और दुकान को खुलवाया गया। जांच के दौरान दुकान से बड़ी मात्रा में अवैध उर्वरक व कीटनाशक रसायन बरामद हुए। इसमें 56 बोरी इफको कम्पनी की यूरिया, 09 बोरी डीएपी, 07 पैकेट सुपर सम्राट बीज, विभिन्न कम्पनियों के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक, कीटनाशक दवाएं और अन्य रसायन शामिल थे। तीन नमूने सील कर प्रयोगशाला भेजे गए। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बरामद उत्पादों की फर्द तैयार कर हस्ताक्षर कराए और पूरे परिसर को नायब तहसीलदार रोहित कटियार की मौजूदगी में मोहरबंद कर पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि फर्म स्वामी मोहित गुप्ता किसानों के साथ धोखाधड़ी कर अवैध उर्वरक का कारोबार कर रहा था। यह कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश 1973 व 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर मदनापुर थाना पुलिस ने मोहित गुप्ता निवासी जिराऊ रोड बुधआना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की अवैध दुकानों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
