लोकसभा में पास Online Gaming Bill : रुपये वाले गेम पर प्रतिबंध, तीन साल तक जेल और 1 करोड़ जुर्माना

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
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नई दिल्ली, एजेंसी : लोकसभा ने बुधवार को ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया। इस बिल का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग की लत, धन शोधन और वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को रोकना है।

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 के तहत
  • ऑनलाइन मनी गेम्स से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध
  • , बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे गेम्स के लिए धन जमा या ट्रांसफर करने से रोका गया।
  • सभी प्रकार की ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ गैरकानूनी।
  • ऑनलाइन फैंटेसी खेल, पोकर, रम्मी, कार्ड गेम और ऑनलाइन लॉटरी अब अवैध
  • कानून तोड़ने पर तीन वर्ष तक की कैद और/या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक समाज और सरकारी राजस्व के हित में है। उन्होंने सदन में सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध किया। वैष्णव ने कहा, "ऐसे गेम्स में एल्गोरिदम अपारदर्शी होते हैं, लोग अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं। कई परिवार तबाह हो गए हैं, कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है। विधेयक पारित होने के दौरान विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। इसके बावजूद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

विधायक ने ऑनलाइन गेमिंग को तीन खंडों में बाँटा:
  • ई-स्पोर्ट्स : रणनीतिक सोच, टीम निर्माण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा।
  • ऑनलाइन सोशल गेम्स : शतरंज, सुडोकू, सॉलिटेयर आदि, जो मनोरंजक और शिक्षाप्रद हैं।
  • ऑनलाइन मनी गेम्स : पैसे वाले गेम्स जो लत और आर्थिक नुकसान का कारण बनते हैं।

 

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