बदायूं : लूटपाट और मारपीट के छह दोषियों को दस-दस साल के कारावास की सजा
बदायूं, अमृत विचार। नखासे की रकम लूटने के छह आरोपियों को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र रिंकू ने दोषी पाया है। सभी दोषियों को दस-दस साल का कारावास और तीस-तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी की मुकदमा के दौरान मौत हो गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली दातागंज क्षेत्र के कस्बा निवासी राशिद उल्ला पुत्र बजाहत उल्ला खा ने 9 अप्रैल 1994 को एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया था। बताया कि उनकी मां नन्ही बेगम, अकीलरूहमान खान, राहत सईद खां, यूनुफ सहीद, अफजाल अहमद खां, फखरूद्दीन आदि शुक्रवार को कस्बा दातागंज में लगने नखासे के मालिक और साझेदार हैं।
निसार अहमद खां, उनके भतीजे अशफाक, आफाक खुद को नखासे का मालिक कहते हैं। निसार अहमद खां ने अफजाल अहमद के मकान पर कब्जा कर लिया है। मकान और नखासे को लेकर अफजाल अहमद खां ने न्यायालय दीवानी में मुकदमा दायर किया था।
वह लोग बदमाश किस्म के हैं। अपनी दबंगई के बल पर जबरन नखासे पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। 8 अप्रैल 1994 की शाम लगभग पांच बजे नखासे के मालिक उससे हुई आमदनी का आपस में बंटवारा कर रहे थे। इसी दौरान वह लोग लाठी-डंडे और लाइसेंसी बंदूक लेकर आ गए और मारपीट करने लगे। श्यामलाल ने बचाव की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट करके घायल कर दिया। हमलावरों ने तीन हजार रुपये लूटे और जान से मारने की धमकी देकर चले गए।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। न्यायालय में गांव तकिया निवासी अबरार, जुल्फिकार, इंतजार, असरार पुत्र निसार अहमद खां, आफाक, अशफाक पुत्र मंगल खां पर लूटपाट और मारपीट का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के एडीजीसी राजेश बाबू शर्मा और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद सभी छह आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सातवें आरोपी निसार अहमद की मुकदमा के दौरान मौत हो गई थी।
