अनामिका शुक्ला प्रकरण : बीएसए को राहत, मुकदमे की कर्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें पूरे मामला
बीएसए व लेखाधिकारी समेत 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर
गोंडा, अमृत विचार। एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चित अनामिका शुक्ला प्रकरण में दर्ज एफआईआर के मामले में बीएसए को राहत मिल गयी है। हाईकोर्ट ने दर्ज एफआईआर के खिलाफ स्थगन आदेश पारित किया है और अगले आदेश तक मुकदमें की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
नगर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कालोनी के रहने वाले प्रदीप पांडेय ने कोर्ट के आदेश पर बीएसए अतुल तिवारी, वित्त लेखाधिकारी सिद्धार्थ दीक्षित( अब रायबरेली में तैनात ), भैया चंद्रभानदत्त स्मारक लघु माध्यमिक विद्यालय रामपुर टेंगरहा के प्रबंधक दिग्विजय नाथ पांडेय, स्कूल के प्रधानाचार्य, बेसिक शिक्षा के लिपिक सुधीर सिंह, लेखा लिपिक अनुपम पांडेय व अनामिका शुक्ला के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
प्रदीप पांडेय का आरोप है कि जिस अनामिका शुक्ला ने खुद को बेरोजगार बताकर वर्ष 2020 में तरबगंज के भैया चंद्रभानदत्त स्मारक लघु माध्यमिक विद्यालय रामपुर टेंगरहा मे सहायक अध्यापक की नौकरी हासिल की थी वह वर्ष 2018 से ही उसी स्कूल में सहायक अध्यापक की नौकरी कर रही है और वेतन के रूप में लाखों रूपये का भुगतान ले चुकी है। प्रदीप पांडेय ने एडेड स्कूलों में फर्जी नियुक्ति करने और अनामिका शुक्ला को लेखा कार्यालय की तरफ से फर्जी वेतन भुगतान करने का भी आरोप लगाया था।

मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य नायक मजिस्ट्रेट अमित कुमार द्वितीय ने नगर कोतवाली पुलिस को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वित्त लेखाधिकारी बेसिक, बेसिक शिक्षा विभाग के पटल लिपिक सुधीर सिंह, पटल लिपिक अनुपम पांडेय, भैया चंद्रभान दत्त स्मारक लघु माध्यमिक विद्यालय रामपुर टेंगरहा के प्रबंधक व प्रधानाचार्य तथा अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच का आदेश दिया था।
कोर्ट के आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस एफआईआर के खिलाफ बीएसए अतुल तिवारी ने हाईकोर्ट मे याचिका दायर कर इसे रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने बीएसए की याचिका पर सुनवाई करते हुए दर्ज एफआईआर पर स्थगन आदेश पारित किया है और मुकदमें की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
अनामिका, स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य के खिलाफ चलती रहेगी जांच
हाईकोर्ट से मिला स्थगन आदेश बीएसए, वित्त लेखाधिकारी व दो पटल लिपिको पर लागू होगा। जबकि अनामिका शुक्ला, भैया चंद्रभान दत्त स्मारक लघु माध्यमिक विद्यालय रामपुर टेंगरहा के प्रबंधक व प्रधानाचार्य तथा अन्य अज्ञात के खिलाफ दर्ज एफआईआर दर्ज की जांच चलती रहेगी।
