हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली के खिलाफ कार्यवाही पर लगाई रोक

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को जामा मस्जिद संभल के सदर जफर अली के खिलाफ अगले आदेश तक किसी भी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उनकी याचिका को संभल के सांसद जिया उर्रहमान की लंबित याचिका के साथ जोड़ने का आदेश दिया है। अब दोनों याचिकाओं पर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में एक साथ सुनवाई होगी। 

गौरतलब है कि 24 नवंबर 2024 को संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन संभल, जिला संभल (भीम नगर) में प्राथमिकी दर्ज की थी। 

इस मामले में सपा सांसद जिया उर्रहमान, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल समेत कई नामजद हुए थे।हालांकि एफआईआर में जफर अली का नाम नहीं था, लेकिन 23 मार्च 2025 को पुलिस ने विवेचना के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया था। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था। 

24 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी, जिसके बाद वे जेल से बाहर आए थे। अब जफर अली ने हाईकोर्ट में पूरी कार्यवाही रद्द करने और पुलिस की चार्जशीट पर रोक लगाने की मांग की है, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की है।

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