Moradabad : गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल की सजा, पांच हजार जुर्माना भी लगा
मुरादाबाद, अमृत विचार। एडीजे- पांच (स्पेशल न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) रेशमा चौधरी की अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के आरोपी महीपाल को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिले के थाना मैनाठेर के तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ने एक जनवरी 2004 में बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के ओरछी निवासी महीपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ दो सितंबर 2004 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया।
इस मामले की सुनवाई एडीजे- पांच (स्पेशल न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) रेशमा चौधरी की अदालत की अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी महीपाल को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
