मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को सजा: रायबरेली में आरोपी को 7 साल की जेल, 10 हजार का जुर्माना

Amrit Vichar Network
Published By Anjali Singh
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रायबरेली, अमृत विचार। कोर्ट ने अमेठी जिले के जायस थाना क्षेत्र में करीब ढाई साल पहले 9 वर्षीया बच्ची से छेड़छाड़ (यौन उत्पीड़न) के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट में सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश राम नेत ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) वेदपाल सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना जायस में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 24 जनवरी 2023 को स्कूल ले जाने वाले वैन चालक अनिल ने रास्ते में वादी की करीब नौ वर्षीया बेटी से छेड़छाड़ की ।

विवेचना के बाद पुलिस ने नसीराबाद थाना क्षेत्र  के भावापुर निवासी अनिल कुमार तिवारी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।

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