Bareilly : धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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विधि संवाददाता, बरेली। हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाने के आरोपी थाना इज्जतनगर के परवाना नगर निवासी नितिन की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश्वर पाण्डेय ने खारिज कर दी।

सरकारी वकील सुनील कुमार सिंह व मनोज वाजपेयी ने बताया कि गुलशन बहादुर ने थाना प्रभारी इज्जतनगर को तहरीर देकर बताया कि 28 जुलाई 2024 को करीब 12.30 बजे वह किसी कार्य से परवाना नगर, मुंशीनगर गया था। वहां लोगों ने बताया कि कुछ ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग यहां किराए पर कमरा लेकर रह रहे हैं और नाबालिग गरीब हिन्दू बच्चों को प्रलोभन देकर जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। 

मैंने वहां जाकर देखा। पादरी जोनल ने मुझे एक किताब देकर ईसाई धर्म कबूल करवाया। धोखे में रखकर मेरे धर्म के साथ विश्वासघात किया है। पुलिस ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और बीएनएस की सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर पादरी प्रेम जोनल, विनोद व नितिन आदि को आरोपी बनाया था।

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