यूपी में शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड को एकीकृत की मांग, लखनऊ हाईकोर्ट ने याचिका पर मांगा जवाब

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Published By Anjali Singh
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लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 के तहत शिया व सुन्नी वक्फ बोर्डों को मिलाकर एक वक्फ बोर्ड बनाए जाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर, केंद्र व राज्य सरकार समेत शिया व सुन्नी वक्फ बोर्डों से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने सैयद वसीम रिजवी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।

याचिका में कहा गया है कि एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 की धारा 13 एक वक्फ बोर्ड का प्रावधान करती है। न्यायालय ने प्रतिवादियों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवायी चार सप्ताह पश्चात होगी।

पार्कों, खेल मैदानों और खुले स्थानों को सूचीबद्ध करने का आदेश

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों तथा प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे पार्कों, खेल मैदानों और खुले स्थानों का विवरण तैयार कर उन्हें उत्तर प्रदेश पार्क, खेल मैदान और खुली जगह संरक्षण और विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत तैयार की जाने वाली सूची में शामिल करें। साथ ही ऐसे स्थानों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने भी को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को नियत की गई है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने धर्मपाल यादव की जनहित याचिका पर पारित किया है। याची ने शहर के जनेश्वर मिश्रा पार्क के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सूचीबद्ध पार्क, खेल मैदान या खुले स्थानों का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता, जिसके लिए उनका उपयोग 1975 में अधिनियम लागू होने से ठीक पहले किया जा रहा था, जब तक कि इसके लिए निर्धारित प्राधिकरण से पूर्व अनुमति न ली जाए। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 6 में दी गई रोक उन पार्कों पर भी लागू होगी जिन्हें अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत सूची में शामिल किया गया है, चाहे वे अधिनियम लागू होने के बाद ही क्यों न जोड़े गए हों।

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