यूपी में 1 जुलाई से लागू होगा 'VB-G RAM G', डिप्टी सीएम ने दी जानकारी, बोले-ग्रामीण परिवार को मिलेगी 125 दिन के रोजगार की गारंटी
लखनऊ, अमृत विचार: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत-जीरामजी अधिनियम, 2025 ग्रामीण विकास को सहभागी, समावेशी और आवश्यकता-आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नए कानून के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के वैधानिक मजदूरी रोजगार का अधिकार मिलेगा। यह अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू होगा।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अब आगे से सालाना 25 दिन बढ़कर मजदूरी मिलेगी, जबकि वर्तमान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का चयन अब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की सक्रिय सहभागिता से होगा। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनेंगी और पारदर्शिता के साथ रोजगार व आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। नए ढांचे में जल सुरक्षा परियोजनाएं, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से जुड़े कार्य और मौसम की अत्यधिक मार से बचाव संबंधी कार्य शामिल किए गए हैं।
मनरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड रहेंगे मान्य
उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मौजूदा मनरेगा कार्य जारी रहेंगे और वर्तमान जॉब कार्ड अस्थायी रूप से मान्य रहेंगे। लंबित ई-केवाईसी के कारण किसी भी श्रमिक को रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा।
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