Maulana Tauqir Raza : हाईकोर्ट से मौलाना तौकीर रजा को झटका, बरेली हिंसा मामले में जमानत याचिका खारिज

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Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज, बरेली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बरेली हिंसा मामले में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले से तौकीर रजा को बड़ा झटका लगा है।

बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। मौलाना तौकीर रजा फिलहाल फतेहगढ़ जेल में बंद हैं। बरेली कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद तौकीर रजा इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी।

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