Telegram पर अस्थायी रोक सही, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- सरकार को है पूरा अधिकार

Amrit Vichar Network
Published By Anjali Singh
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अमृत विचार : नीट-यूजी (NEET-UG) पुन परीक्षा को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को पूरी तरह से कानूनी और जायज ठहराया है।

टेलीग्राम पर बैन सरकार का सही कदम 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 21 जून को होने वाली नीट-यूजी पुन परीक्षा NEET-UG Re-Exam से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाई गई अस्थायी रोक पूरी तरह से सही है। कोर्ट ने कहा, "टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाना सरकार द्वारा अपनाया गया सबसे कम प्रतिबंधात्मक उपाय है। इसे किसी भी तरह से आवश्यकता से अधिक कठोर कदम नहीं माना जा सकता।"

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