Barabanki News : बाराबंकी में रंग मिलाकर चायपत्ती बनाने के गोरखधंधे का भंडाफोड़, 800 किलो रंगी चायपत्ती और मशीनें सीज

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Published By Deepak Mishra
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'फास्ट टी' व 'गार्डेन फ्रेश' ब्रांड के नाम से किया जा रहा का पैक

बाराबंकी के बड्डूपुर क्षेत्र में एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में नकली चायपत्ती बनाने का गोरखधंधा पकड़ा गया। 800 किलो रंगी चायपत्ती, रंग और पैकिंग सामग्री बरामद।

बाराबंकी, अमृत विचार। जनपद के बड्डूपुर थाना क्षेत्र के ग्राम शाहपुर में शनिवार को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन बाराबंकी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रंग मिलाकर चायपत्ती तैयार करने और उसे विभिन्न ब्रांडों के नाम से पैक कर बाजार में बेचने के गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया।

संयुक्त टीम ने मौके पर सघन निरीक्षण किया तो ग्राम शाहपुर निवासी शकील पुत्र मोहम्मद यूनुस ने स्वीकार किया कि उक्त कारोबार वही संचालित कर रहा था। जांच के दौरान लगभग 800 किलोग्राम रंगी हुई चायपत्ती, 5 किलोग्राम रंग तथा 15 किलोग्राम पैकिंग सामग्री बरामद की गई। मौके पर खुली रंगीन चायपत्ती को 'फास्ट टी' एवं 'गार्डेन फ्रेश' ब्रांड के नाम से पैक किया जा रहा था।

टीम ने चायपत्ती एवं अपमिश्रक के रूप में प्रयुक्त रंग के नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए संग्रहित किए। साथ ही लगभग 1.60 लाख रुपये मूल्य की शेष चायपत्ती को सीज कर दिया। इसके अतिरिक्त पैकिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मशीन एवं सीलिंग मशीन को भी सील कर दिया गया। इस मामले में शकील पुत्र मोहम्मद यूनुस, निवासी ग्राम शाहपुर, थाना बड्डूपुर, जनपद बाराबंकी के विरुद्ध थाना बड्डूपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया।

संयुक्त प्रवर्तन टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण कुमार, सलिल कुमार सिंह एवं डॉ. अंकिता यादव शामिल रहीं। वहीं एसटीएफ टीम में पुलिस उपनिरीक्षक राजेश कुमार सिंह तथा हेड कांस्टेबल चेतन सिंह, श्रीकृष्ण, शैलेन्द्र उपाध्याय, रमाशंकर चौधरी और सुनील मिश्रा शामिल रहे।

रेस्टोरेंट से लाल मिर्च का नमूना लिया

इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पल्लवी तिवारी एवं अर्शी फारूकी ने अयोध्या-लखनऊ रोड स्थित महेश रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान पिसी हुई लाल मिर्च का नमूना गुणवत्ता जांच के लिए लिया गया। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए प्रतिष्ठान संचालक को नोटिस जारी किया गया। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में नोटिस का अनुपालन नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त कर प्रतिष्ठान को बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी।

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