Sultanpur News : जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह ने किया सरेंडर, कोर्ट से मिली जमानत, जानें पूरा मामला
सुल्तानपुर में वर्ष 2019 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया। जमानतीय वारंट पर पेश होने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।
सुल्तानपुर, अमृत विचार। वर्ष 2019 में दर्ज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह ने बुधवार को स्थानीय अदालत में सरेंडर कर दिया। अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा के माध्यम से जमानतीय वारंट के अनुपालन में कोर्ट में पेश होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट भव्या श्रीवास्तव ने उन्हें जमानत और निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
बताया गया कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया था। बुधवार को निर्धारित तिथि पर पेश होने के बाद उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली गई। यह मामला 24 मार्च 2019 का है। उस समय इसौली क्षेत्र में तैनात तत्कालीन उड़नदस्ता प्रभारी सुशील कुमार की तहरीर पर उषा सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
आरोप है कि गनापुर स्थित उनके आवास पर बिना सक्षम अनुमति के होली मिलन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत से जमानत मिलने के बाद अब मामले की सुनवाई नियमानुसार आगे जारी रहेगी।
