Amethi News : दुष्कर्म से जन्मे चार माह के मासूम के भरण-पोषण के लिए मां पहुंची फैमिली कोर्ट, आरोपी को नोटिस

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचारः अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में युवती के साथ हुए दुष्कर्म से जन्मे चार माह के मासूम के भरण-पोषण का मामला बुधवार को कोर्ट पहुंच गया है। मासूम की मां ने बेटे के भरण पोषण के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दी है।

पीड़िता के अधिवक्ता अशोक शुक्ल की बहस सुनने के बाद फैमिली कोर्ट की अपर प्रधान न्यायाधीश निशा सिंह ने मामला सुनवाई के बाद स्वीकार( एडमिट) कर विपक्षी/आरोपी आदर्श सिंह उर्फ मोनू को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।

अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के कन्नू भौसिंहपुर गांव निवासी आदर्श सिंह उर्फ मोनू पर क्षेत्र के एक गांव की युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। दुष्कर्म से पीड़िता गर्भवती हो गई थी। उसने बीते 19 मार्च को पुत्र को जन्म दिया था।

पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ संग्रामपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी शादी करने से मुकर गया है और वह मासूम बेटे की देखभाल व भरण-पोषण नहीं कर रहा है। मजबूर होकर पीड़िता ने मासूम बेटे के भरण-पोषण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

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