बाराबंकी : दहेज हत्या में अदालत का फैसला, पति और सास को 7-7 साल की कठोर सजा

Amrit Vichar Network
Edited By Virendra Pandey
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कार्यालय संवाददाता, बाराबंकी, अमृत विचार : न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के चलते विवाहिता के आत्महत्या कर जान देने के प्रकरण में पति व सास को 7-7 वर्ष कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 

थाना टिकैतनगर पर दहेज हत्या के सम्बन्ध में बीएनएस व डीपी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अभियुक्त व पति उदयराज रावत पुत्र इन्दर रावत व सास इन्दु कुमारी पत्नी इन्दर रावत निवासी ग्राम विद्यानगर थाना टिकैतनगर को विभिन्न धाराओं में न्यायालय जिला जज द्वारा दोषसिद्ध करार दिया गया। इन दोनों को कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

मिली जानकारी के अनुसार 14 जनवरी 2025 को थाना टिकैतनगर क्षेत्रान्तर्गत वादी राम अचल रावत निवासी बांधिकपुरवा थाना टिकैतनगर द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्तों द्वारा वादी की पुत्री को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने से परेशान होकर उसकी पुत्री द्वारा आत्महत्या कर ली गई। जिसके आधार पर थाना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक रतनेश कुमार पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

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