काशीपुर: चेक बाउंस के मामले में दो लोगों को दो साल की जेल
काशीपुर,अमृत विचार। 11.35 लाख रुपये के दो चेक बाउंस होने के मामले में एसीजेएम ने आरोपी को दो-दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 13.55 लाख रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। माता …
काशीपुर,अमृत विचार। 11.35 लाख रुपये के दो चेक बाउंस होने के मामले में एसीजेएम ने आरोपी को दो-दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 13.55 लाख रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
माता मंदिर रोड स्थित रॉकी केटर्स के स्वामी राकेश कुमार व उसकी मां जोगेंद्र कौर ने एसीजेएम न्यायालय में अपने अधिवक्ता अजय अरोरा के माध्यम से दो अलग-अलग परिवाद दायर किए थे। राकेश की ओर से दायर परिवाद में कहा गया गया कि गिरीताल कालोनी निवासी अक्षय कश्यप का विवाह 29 जनवरी, 2015 को रामनगर रोड स्थित एक होटल में हुआ था। जिसमें अक्षय ने उनसे कैटरिंग कराई थी। कैटरिंग का बिल 11.35 लाख रूपये का हुआ। कैटरिंग खर्च व्यय की एवज में अक्षय ने उसे भुगतान के रुप में छह लाख रुपये और उनकी मां जोगेंद्र कौर को 5.35 लाख रुपये के चेक दिए थे।
राकेश की ओर से छह लाख रुपये की राशि का चेक कुर्मांचल बैंक स्थित अपने खाते में 13 अप्रैल 2015 को लगाया गया। जो खाते में राशि न होने के कारण अनादरित हो गया। वहीं फर्म की पार्टनर जोगेंद्र कौर की ओर से भी 5.35 लाख रुपये की राशि का चेक 19 मई 2015 को अपने बैंक खाते में लगाया गया। ये चेक भी भुगतान के अभाव में अनादरित हो गया। चेक बांउस होने पर फर्म के पार्टनरों की ओर से आरोपी अक्षय को नोटिस दिए गए। इस मामले में परिवाद दायर होने पर अदालत ने प्रतिवादी अक्षय को अदालत में तलब किया। संबंधित पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अक्षय कश्यप को एनआईएक्ट का दोषी पाया।
