बरेली: अब बिना आधार के न लाइसेंस बनेगा और न ही होंगे कोई अन्य कार्य

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बरेली, अमृत विचार। केंद्र सरकार आधार कार्ड को धीरे-धीरे अब सभी जगहों पर अनिवार्य कर रही है। संभागीय परिवहन विभाग में वाहन का कोई भी कार्य कराने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। बिना आधार कार्ड के बिना अब न लर्निंग लाइसेंस बनेगा न ही वाहन पंजीकरण, और न ही अन्य कोई …

बरेली, अमृत विचार। केंद्र सरकार आधार कार्ड को धीरे-धीरे अब सभी जगहों पर अनिवार्य कर रही है। संभागीय परिवहन विभाग में वाहन का कोई भी कार्य कराने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। बिना आधार कार्ड के बिना अब न लर्निंग लाइसेंस बनेगा न ही वाहन पंजीकरण, और न ही अन्य कोई कार्य हो पाएंगे। अभी तक लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड को एक विकल्प के रूप में दिया जाता था। ऐसा जरूरी नहीं था कि आधार कार्ड अनिवार्य हो लेकिन अब यह जरूरी हो गया है। इसके लिए आदेश भी जारी हो चुके हैं।

केंद्र सरकार की तरफ से दो दिनों पहले एक गजट जारी किया गया। जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अब संभागीय परिवहन विभाग में कार्य कराने के लिए आधार अनिवार्य होगा। इसके चलते केंद्र सरकार ने परिवहन से जुड़ी 18 सेवाओं में आधार की अनिवार्यता कर दी है। इसमें आधार के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं चलेगा। संभागीय परिवहन विभाग में लर्निंग लाइसेंस हो या फिर कोई अन्य कार्य इनमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, केंद्र सरकार का कोई आईडी आदि को लगाकर कार्य करा लिया जाता था। मगर इस पर रोक लगा दी जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति के पास आधार न हो तो वह अपने आधार नामांकन की पर्ची लगाकर भी कार्य करा सकता है।

इन कार्यों के लिए अब आधार की होगी जरूरत
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन व पंजीकरण प्रमाण-पत्र, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को छोड़ना, मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण, मोटर वाहन के पंजीकरण, वाहन पंजीकरण के डुप्लीकेट के लिए आवेदन, पंजीकरण के लिए एनओसी, वाहन मालिक का नाम ट्रांसफर की सूचना देना, वाहन मालिक का नाम ट्रांसफर, पंजीकरण प्रमाण-पत्र में पते का परिवर्तन, मान्यता प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस, राजनयिक अधिकारी के वाहन का पंजीकरण, राजनयिक अधिकारी के वाहन का नया पंजीकरण चिह्न सौंपने के लिए आवेदन, किराया खरीद करार करने की सूचना, किराया खरीद करार समाप्त करने की सूचना। को शामिल किया गया है।

“केंद्र सरकार की तरफ से एक गजट जारी किया गया है। जिसमें अब वाहन संबंधित कोई भी कार्य कराने के लिए आधार अनिवार्य होगा। अभी तक एक विकल्प के रूप में आधार को दिया जाता था। कई लोग ऐसे भी जिन्होंने पहले से ही आधार अपने कार्यों में किया हुआ है।” -आरपी सिंह, एआरटीओ प्रशासन।

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