बरेली: लाकडाउन में छह थे, अनलॉक में 697 संक्रमित हो गए

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। बरेली में 8 अप्रैल, 2020 को लाकडाउन लगा था। तब बरेली शहर में सिर्फ छह कोरोना संक्रमित थे। इन संक्रमितों की वजह से शहर के लोग बेहद डरे हुए थे। प्रशासन ने लाकडाउन में राशन खरीदने के लिए कुछ घंटे की छूट दी थी। अब एक साल बाद 8 अप्रैल यानि गुरुवार …

बरेली, अमृत विचार। बरेली में 8 अप्रैल, 2020 को लाकडाउन लगा था। तब बरेली शहर में सिर्फ छह कोरोना संक्रमित थे। इन संक्रमितों की वजह से शहर के लोग बेहद डरे हुए थे। प्रशासन ने लाकडाउन में राशन खरीदने के लिए कुछ घंटे की छूट दी थी। अब एक साल बाद 8 अप्रैल यानि गुरुवार की रात तक बरेली जनपद में 697 कोरोना के सक्रिय केस हैं, लेकिन लोग कोरोना से बचाव को लेकर सजग नहीं दिख रहे हैं। भीड़भाड़ क्षेत्र में दो गज दूरी का पालन गायब है। बगैर मास्क के घूम रहे हैं। इसी लापरवाही से बरेली शहर में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती चली गई।

होली त्योहार के बाद माना जा रहा था कि संक्रमितों की संख्या खूब बढ़ेगी। वैसा ही हुआ। 1 अप्रैल से 50 संक्रमित निकलने शुरू हुए तो यह संख्या बढ़ती चली गई। कई दिन कभी 50 तो कभी 60 या इससे अधिक संक्रमित निकले। दो दिन से संक्रमितों की संख्या 100 से अधिक निकल रही है। इससे जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नींद उड़ गई। भले ही लोग कोरोना को दिल और दिमाग से निकाल चुके हैं लेकिन तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या हम सभी के लिए चिंता में डाल रही है।

हाईकोर्ट ने ज्यादा संक्रमित निकलने वाले जनपदों में रात्रि कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए तो शासन ने भी 100 से अधिक केस निकलने वाले और 500 से अधिक सक्रिय केसों वाले जनपदों में रात्रि कर्फ्यू लगाने के निर्देश जारी कर दिए। दोनों आधार में बरेली आगे निकल गया। इसलिए जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार ने गुरुवार को शुक्रवार की रात से रात्रि कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए।

रात्रि कर्फ्यू में इन सेवाओं व कार्मिकों को आने-जाने में मिलेगी छूट
जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं में दवाएं, सब्जी, फल/दूध, रसोई गैस आदि को लाने और ले जाने तथा इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्मिक एवं आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं से संबंधित निजी क्षेत्र के कार्मिकों के आवागमन में छूट होगी। इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। इसमें मीडिया कर्मियों को भी शमिल किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि मीडिया कर्मी आईकार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले व्यक्तियों को बाधित नहीं किया जाएगा। रेल व बस या फ्लाइट का टिकट यात्रा दिनांक को पास की भांति मान्य होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय के अनुसार संचालित होता रहेगा। थोक फल, सब्जी खरीद और बिक्री आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा। पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन पूर्ववत खुले रहेंगे। इसके साथ औद्योगिक कारखाने कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चलते रहेंगे। इनके कार्मिकों को रात्रिकालीन शिफ्ट के लिए परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी।

यहां से यहां तक लगती है नगर निगम की सीमा
पीलीभीत बाईपास रोड पर बैरियर-दो तक, नैनीताल रोड पर एयरफोर्स हवाई अड्डे के गेट तक, सीबीगंज रोड पर झुमका चौराहे तक, बदायूं रोड पर करगैना के पास बालाजी मंदिर तक, बीसलपुर रोडपर नकटिया नदी के पुल के पहले तक, शाहजहांपुर रोड पर सेटेलाइट चौराहे के आगे तक नगर निगम की सीमा लगती है।

बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार थामने के लिए शुक्रवार रात से बरेली शहर में कर्फ्यू लागू होगा। आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को आने-जाने में छूट दी गई है। मीडिया कर्मी भी संस्थान का पहचान पत्र दिखाकर कर्फ्यू की अवधि में आ जा सकेंगे। रात्रि कर्फ्यू सिर्फ नगर निगम सीमा क्षेत्र में ही लागू किया गया है। देहात क्षेत्र में कस्बा या फिर नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र में कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। पुलिस को नगर निगम सीमा क्षेत्र तक कर्फ्यू का पालन कराने के आदेश दिए गए हैं। -नितीश कुमार, जिलाधिकारी

 

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