चौखुटिया: किराएदार का सत्यापन ना कराने पर पांच हजार का जुर्माना

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चौखुटिया, अमृत विचार। जनपद ऊधमसिंह नगर के एक राजमिस्त्री को बिना सत्यापन के मकान किराए पर देना मकान स्वामी को भारी पड़ गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब किराएदार का सत्यापन न होना पाया तो मकान स्वामी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया और बिना सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को मकान …

चौखुटिया, अमृत विचार। जनपद ऊधमसिंह नगर के एक राजमिस्त्री को बिना सत्यापन के मकान किराए पर देना मकान स्वामी को भारी पड़ गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब किराएदार का सत्यापन न होना पाया तो मकान स्वामी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया और बिना सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को मकान किराए पर ना देने की हिदायत भी दी है।
चौखुटिया के थानाध्यक्ष अशोक कांडपाल ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान दुधलिया तहर निवासी इंद्र कुमार पुत्र किशन राम के मकान की चेकिंग के दौरान वहां ऊधमसिंह नगर का एक राजमिस्त्री कार्य करता हुआ पाया गया। लेकिन भवन स्वामी द्वारा उसका सत्यापन नहीं कराया गया था।
कांडपाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान किराएदार का बिना सत्यापन मकान में रहना महामारी अधिनियम के खिलाफ है। जिस पर भवन स्वामी पर मौके पर ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और रात मिस्त्री के सत्यापन की कार्रवाई भी पूरी की गई। कांडपाल ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस सत्पापन और कोरोना जांच कराए बिना किसी को भी अपना मकान किराए पर देगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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