कोविड रोगी को अस्पताल में भर्ती के दौरान आप सरकार के परिपत्र का पालन करें अस्पताल: उच्च न्यायालय

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे कोरोना वायरस के लक्षण वाले रोगियों को भर्ती कराए जाने के दौरान कोविड पॉजिटिव जांच रिपोर्ट मांगने के संबंध में आप सरकार के परिपत्र का ”स्पष्ट रूप से पालन” करें। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत …

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे कोरोना वायरस के लक्षण वाले रोगियों को भर्ती कराए जाने के दौरान कोविड पॉजिटिव जांच रिपोर्ट मांगने के संबंध में आप सरकार के परिपत्र का ”स्पष्ट रूप से पालन” करें। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार को इस मामले पर उसके 23 अप्रैल के परिपत्र को ”व्यापक स्तर पर प्रचारित” करने का भी निर्देश दिया।

पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया, जिसमें दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने का अपील की गई थी कि वह अस्पतालों को कोरोना वायरस के लक्षण वाले रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के दौरान कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट मांगने की बात पर न अड़ने का आदेश दे। याचिकाकर्ता जयदीप आहूजा ने पीठ को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा ही निर्देश जारी किया है कि रोगियों के भर्ती करते समय अस्पताल आरटी-पीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करने की बात पर न अड़ें।

दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि उसका स्वास्थ्य विभाग 23 अप्रैल को परिपत्र जारी शहर के अस्पतालों को निर्देश दे चुका है कि वे कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों वाले रोगियों को भर्ती करते समय कोविड पॉजिटिव जांच रिपोर्ट पेश करने की मांग पर न अड़ें। दिल्ली सरकार ने पीठ को बताया कि ऐसे रोगियों को संदिग्ध मानकर अस्पताल के एक अलग स्थान पर रखा जाता है।

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