हल्द्वानीः जानिए….जीएसटी काउंसिल ने सालाना रिटर्न जमा करने की अवधि कब तक बढ़ाई
हल्द्वानी, अमृत विचार। कोविड-19 महामारी के दौर में जीएसटी काउंसिल ने व्यापारियों को राहत दी है। काउंसिल ने सालाना रिटर्न जीएसटीआर-4 जमा करने की अवधि एक माह के लिए बढ़ा दी है। अब रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी है। राज्य कर अधिकारियों के अनुसार ऐसे कारोबारी जिन्होंने समाधान विकल्प ले …
हल्द्वानी, अमृत विचार। कोविड-19 महामारी के दौर में जीएसटी काउंसिल ने व्यापारियों को राहत दी है। काउंसिल ने सालाना रिटर्न जीएसटीआर-4 जमा करने की अवधि एक माह के लिए बढ़ा दी है। अब रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी है।
राज्य कर अधिकारियों के अनुसार ऐसे कारोबारी जिन्होंने समाधान विकल्प ले रखा है। उन्हें सालाना रिटर्न जीएसटी आर-4 जमा करना होता है। इस रिटर्न में कारोबारियों को वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक की खरीद बिक्री का ब्योरा देना होता है। इस रिटर्न को जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। समय से रिटर्न जमा नहीं करने पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क देना पड़ता है।
इधर इस साल कोविड-19 महामारी को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न जमा करने की अवधि एक माह के लिए बढ़ा दी है। अब रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई तक हो गई है। इससे कुमाऊं के चार-पांच हजार कारोबारियों को फायदा मिलेगा।
सेल्स टैक्स अधिवक्ता सुमित गुप्ता ने बताया कि सालाना रिटर्न जीएसटीआर-4 जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई तक कर दी गई है। इससे कुमाऊं के हजारों कारोबारियों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी भी था कि क्योंकि लॉकडाउन की वजह से व्यापार चौपट पड़ा है। कारोबार बंद है ऐसे में व्यापारी रिटर्न जमा करने में असुविधा होती है।
