बरेली: तीमारदारों से मोटी रकम वसूली तो एंबुलेंस चालकों पर होगी कार्रवाई, किराया निर्धारित
बरेली, अमृत विचार। संक्रमित मरीजों के तीमारदारों से मोटी रकम ऐंठने वाले निजी एंबुलेंस चालकों पर अब कार्रवाई होगी। चंद दूरी के हजारों रुपये वसूलने की तमाम शिकायतों के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रविवार को जिलाधिकारी नितीश कुमार ने लखनऊ और कानपुर में निर्धारित किए रेट के …
बरेली, अमृत विचार। संक्रमित मरीजों के तीमारदारों से मोटी रकम ऐंठने वाले निजी एंबुलेंस चालकों पर अब कार्रवाई होगी। चंद दूरी के हजारों रुपये वसूलने की तमाम शिकायतों के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रविवार को जिलाधिकारी नितीश कुमार ने लखनऊ और कानपुर में निर्धारित किए रेट के दृष्टिगत बरेली में भी निजी एंबुलेंस के दाम निर्धारित कर आदेश जारी कर दिया।
जिलाधिकारी ने आदेश में कहा है कि संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए उनके आवास या चिकित्सारत अस्पताल से रेफरल अस्पताल व कोविड अस्पताल तक ले जाने के लिए एंबुलेंस चालकों/स्वामी तीमारदारों से मनमानी दर से किराया वसूल रहे हैं। इसकी शिकायतें मिल रही हैं। इसके दृष्टिगत यह जरूरी हो गया है कि संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एंबुलेंस के किराये की दरें निर्धारित की जाएं ताकि जरूरतमंदों को निर्धारित दर पर एंबुलेंस वाहन सुगमता से मिल सके।
श्रेणीवार एंबुलेंस की दरों का निर्धारण
ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस- 10 किलोमीटर की दूरी तक 1000 रुपये, उसके बाद 50 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से शुल्क लगेगा।
ऑक्सीजनयुक्त एंबुलेंस- 10 किलोमीटर की दूरी तक 1500 रुपये, उसके बाद 50 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से शुल्क लगेगा।
वेंटिलेटर सपोर्टेड/ṁबाई पैप एंबुलेंस- 10 किलोमीटर की दूरी तक 2500 रुपये, उसके बाद 100 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से शुल्क लगेगा।
प्रति ट्रिप के अनुसार देय होंगी निर्धारित दरें
जिलाधिकारी ने आदेश में कहा है कि एंबुलेंस की निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार देय होंगी। मरीज को कोविड अस्पताल तक पहुंचाने के बाद एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
अधिक वसूलने पर यहां दर्ज कराएं शिकायत
आदेश में कहा है कि संक्रमित मरीज या उसके परिजन से निर्धारित दरों से अधिक धनराशि वसूल की जाती है तो वह पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 7302892388 व एकीकृत कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर बरेली के हेल्पलाइन नंबर 0581-2511061, 0581-2511021, 0581-2428914 और 0581-2428188 पर शिकायत दर्ज करा सकता है।
कार्रवाई करने के लिए इन अधिकारियों को जिम्मेदारी
जिलाधिकारी ने संकमित मरीजों के तीमारदारों से निर्धारित दरों से अधिक रकम वसूलने वाले एंबुलेंस चालक के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात राममोहन सिंह (मोबाइल नंबर 9454401032), एसीएमओ डा.आरएम गिरी (मोबाइल नंबर 9286368380), सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन (मोबाइल नंबर 9456205868) को नोडिल अधिकारी बनाया है। इनके नंबर पर भी पीड़ित शिकायत कर सकता है। इनको जिम्मेदारी दी गई है कि वह निर्धारित दरों के आधार पर संबंधित परिवहन सेवा से जुड़े वाहन स्वामियों और संचालकों से आदेश का अनुपालन कराएं।
आदेश में कहा है कि वाहन चालक/स्वामी जिनके द्वारा निर्धारित दरों से अधिक धनराशि मरीजों व उनके परिजनों से वसूल की जाती है तो ऐसे वाहन चालक/स्वामी के विरुद्ध एपीडेमिक डिजीज एक्ट, 1897, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
