हल्द्वानी: छात्र नेता की प्रेमिका की जमानत अर्जी खारिज

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हल्द्वानी, अमृत विचार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जोशी की अदालत ने बुधवार को छात्र नेता की आत्महत्या मामले में प्रेमिका की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने आरोपित की जमानत अर्जी का विरोध किया। अधिवक्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराने वाले मृतक के भाई जगदीश …

हल्द्वानी, अमृत विचार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जोशी की अदालत ने बुधवार को छात्र नेता की आत्महत्या मामले में प्रेमिका की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने आरोपित की जमानत अर्जी का विरोध किया। अधिवक्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराने वाले मृतक के भाई जगदीश राम की एफआईआर के आधार पर अदालत को बताया कि मृतक व आरोपी एक-दूसरे को चाहते थे। लेकिन अलग-अलग जाति का होने के कारण आरोपी प्रेमिका के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे।

छात्र नेता और उसकी प्रेमिका ने कथित तौर पर 2019 में गोल्ज्यू मंदिर में प्रेम विवाह भी कर लिया था। प्रेमिका के परिजन मृतक को धमकियां देते थे। इसका जिक्र मृतक ने अपने सुसाइड नोट में भी किया है। इस आधार पर अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि मुखानी थाना क्षेत्र में इसी वर्ष 23 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के विभाग संयोजक सुंदर आर्या पुत्र राम लाल निवासी गैस गोदाम रोड हल्द्वानी ने कथित प्रेमिका के घर पर नुवान पीकर आत्महत्या कर ली थी।

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